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Sunday, August 4, 2019

24 घंटे में नहीं किया काम तो अफसर की खैर नहीं

भोपाल. प्रदेश सरकार जन्म, विवाह सहित कई जरूरी प्रमाण पत्र 24 घंटे के भीतर देने का पायलेट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इसके तहत सरकार कॉमन सर्विस डिलीवरी 24 घंटे में देने की गारंटी देगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित जवाबदेह अफसर पर कार्रवाई की जाएगी।
कमलनाथ सरकार इसका पायलेट प्रोजेक्ट इंदौर-भोपाल में शुरू करने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले इसे इंदौर और फिर भोपाल में लागू किया जाएगा। इसके बाद ये व्यवस्था जबलपुर और फिर ग्वालियर में शुरू की जाएगी। इसे संभाग स्तर पर तीसरे चरण में लागू किया जाएगा। अभी 24 घंटे की गारंटी के दायरे में लाने के लिए सर्विस सिलेक्शन का काम चल रहा है। इसमें फिलहाल जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन, बिजली-पानी बिल आदि को लाने की तैयारी है। इनके सहित करीब 14 प्रकार के सर्टिफिकेट इस दायरे में रखे जा सकते हैं।

- ऑनलाइन मिलेगा प्रमाण पत्र
नया सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेज सहित ऑनलाइन आवेदन करने पर ई-फॉर्मेट में ही प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। इसमें आवेदन स्वीकार होने के 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। संबंधित आवेदक कहीं से भी उसे कलर-प्रिंट लेकर उपयोग कर सकेगा।
- डिजिटल मोड में वर्किंग
दरअसल, सरकार अब डिजिटल मोड में काम करना शुरू कर रही है। इसके तहत अधिकतर सर्विस में ऑनलाइन सिस्टम को अपनाना तय किया गया है। अभी बिजली बिल जनरेट करने से लेकर अनेक सर्विस इसी प्रकार ऑनलाइन संचालित हो रही है। इसे और अपग्रेड स्वरूप में लाने की कोशिश है, ताकि बिना दफ्तरों का चक्कर लगाए ही आम आदमी को सभी सामान्य सर्विस ऑनलाइन ही मिल जाए। इससे सरकारी दफ्तरों में भीड़ भी कम होगी और काम में भी तेजी आएगी।

जन्म और विवाह प्रमाण पत्र सहित दूसरी सेवाओं को हम 24 घंटे में ही देने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसे पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लाना है। यदि यह सफल रहता है तो सभी जगह लागू करेंगे।
- जयवर्धन सिंह, मंत्री, शहरी विकास एवं आवास



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