कोटा. बेमौसम बरसात से प्रभावित किसान फ सल खराबे के क्लेम की सूचना 23 अप्रेल तक ग्राम पंचायत, तहसील या बैक में प्रस्तुत कर सकेगें। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। जिला कलक्टर मुक्तानंद अग्रवाल में बताया कि खेत में खड़ी अथवा फ सल कटाई के 14 दिवस तक सुखाने के लिए रखी गई गेहूं, चना, सरसों आदि की फ सल नुकसान का आकलन व्यक्तिगत बीमित किसान के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है।
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फ सल खराबे से प्रभावित किसान टोल फ्र ी नंबर 18002093536 पर 72 घंटे में अथवा कृषि विभाग या संबंधित बैंक में दिवस में लिखित में प्रस्तुत करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक को तहसील स्तर पर बनाए गए काउन्टर पर तथा बैक में भी क्लेम फ ार्म लिए जाएंगे।
प्रत्येक तहसील कार्यालय पर फ सल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों के नुकसान की सूचना निर्धारित क्लेम फ ार्म में प्राप्त करने के लिए एक काउंटर बनाया गया है। जो 2 पारियों में सुबह 8 से शाम 8 बजे तक चलाया जाएगा। 22 अप्रेल तक ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी एवं पर्यवेक्षक मुख्यालय पर उपस्थित रहकर बीमित किसानों से फसल में हुए नुकसान की सूचना लेकर किसानों को पावती उपलब्ध देंगे।
तहसीलदार एवं संबधित कृषि अधिकारी प्राप्त फार्मो की बाद पूर्ति कर बीमा कम्पनी को उसी दिवस प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि बीमित किसान क्लेम फार्म बैक में भी जमा करा सकेंगे।
जिला स्तर पर अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन नोडल अधिकारी होंगे तथा संबधित उपखण्ड अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। उपखण्ड अधिकारी बैठक लेकर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। बीमा योजना में लिखित सूचना 7 दिवस में दिए जाने का प्रावधान है। इसलिए सभी कार्यालय 23 अप्रेल तक अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे।
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