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Thursday, July 19, 2018

बीस करोड़ की पार्किंग फिर भी सड़क पर हो रहे वाहन पार्क

भोपाल/मंडीदीप. औद्योगिक क्षेत्र में सर्वसुविधायुक्त पार्किंग हब बनने के बावजूद भारी वाहन सड़कों पर पार्क हो रहे हैं। इससे एक और शहर की यातायात व्यवस्था खराब हो रही है, वहीं दूसरी और सड़कों पर भारी वाहनों के पार्क होने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

यह स्थिति तब है जब पार्किंग हब संचालन एजेंसी ने ट्रांसपोटरों की मांग पर पार्किंग की दरें कम कर दी हैं। इसके बावजूद ट्रांसपोटर अपने यहां आने वाले वाहनों को पार्किंग हब में नहीं भेज रहे हैं। नतीजन 300 गाडिय़ों के लिए बनी पार्किंग में महज 30 गाडिय़ां ही पहुंच रहीं है।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने शहर में आने वाले भारी वाहनों की पार्किंग के लिए सतलापुर रोड पर करीब 20 करोड़ की राशि खर्च कर सर्वसुविधायुक्त लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया है।

1 जून 2018 से यहां भारी वाहनों की पार्किंग भी शुरु हो गई, लेकिन हब संचालन द्वारा तय की गई पार्किंग की दरों को ज्यादा बताते हुए स्थानीय ट्रांसपोटरों ने हब में वाहन भेजने से इंकार कर दिया। करीब डेढ़ महीने तक हब में इक्का दुक्का वाहन ही पहुंच सके थे।

ट्रांसपोटरों की सहमति से कम हुई दरें
उद्योग संगठन के कार्यालय में बीते दिनों एकेवीनए, हब संचालन एजेंसी, उद्योग संगठन तथा ट्रांसपोटरों के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक में सर्वसम्मती से हब संचालन एजेंसी ने ट्रांसपोटरों की मांग पर आगामी तीन माह के लिए पार्किंग की दरें कम कर दी। तय की गई दरें पूर्व की दरों से आधे से भी कम हैं। लॉजिस्टिक हब में पार्किंग की दरें कम होने के बाद भी ज्यादातर वाहन सड़क किनारे पार्क हो रहे हैं।

नगरीय सीमा में है नो इंट्री घोषित
शहर में सर्वसुवधिायुक्त पार्किंग स्थल हब बनने के बाद उद्योग विभाग ने शासन से सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को नोइंट्री क्षेत्र घोषित करा दिया है। इस क्षेत्र में वाहन खड़े करने पर यातायात पुलिस उक्त वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर सकेगी।

हालांकि प्रशासन ने नोटीफीकेशन जारी करने के बाद भी वाहन चालकों पर सख्ती नहीं दिखाई हैं, लेकिन यातायात में बाधा बनने वाले और रास्ता रोककर सड़कों पर खड़े रहने वाले भारी वाहनों के खिलाफ चलानी कार्रवाई होना तय है।

एकेवीएन के एमडी जेएन व्यास बताते हैं कि पार्किंग विवद हल होने के बाद भी सड़कों पर पार्क होने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग ने जिला प्रशासन सहित पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है, जल्द ही ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं संसोधित दरें
लॉजिस्टिक हब में आम सहमति से जो दरें तय की गई हैं वह इस प्रकार हैं। 10 मीटर लम्बी गाड़ी की पार्किंग प्रथम छह घंटे के लिए 80 रु एवं अगले प्रति दो घंटे की दर 10 रु तय की गई है। यह गाड़ी 24 घंटे खड़ी रहने पर 170 रु वाहन मालिक को भगुतान करना होगा। वहीं १२ मीट लम्बी गाड़ी के लिए प्रथम छह घंटे के लिए 100 रु तथा अगले दो घंटे की दर 10 रु ही होगी। 24 घंटे गाड़ी खड़ी रहने पर वाहन चालक को 190 रु पार्किंग का भुगतान करना होगा।



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